Rahul Gandhi RSS defamation Case: कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi को बंबई हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बंबई हाई कोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यकर्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को सबूत के रूप में स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी।
Rahul की याचिका पर आदेश पारित
न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने Rahul की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट ने निर्धारित समय के बाद भी RSS कार्यकर्ता राजेश कुंटे को कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी।
याचिका में यह मांग की गई थी
3 जून को ठाणे स्थित भिवंडी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने RSS कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कथित मानहानिकारक भाषण के प्रतिलिपि को सबूत के रूप में स्वीकार किया था, जिसके आधार पर मानहानि का मामला दायर किया गया था।
गांधी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि मजिस्ट्रेट का आदेश कुंटे द्वारा दायर एक अन्य याचिका में हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश के आदेश का उल्लंघन था।
कुंटे की याचिका पहले खारिज की गई थी
बता दें कि 2021 में, एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने कुंटे द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें Rahul Gandhi से कथित आपत्तिजनक भाषण को स्वीकार करने या खारिज करने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति डेरे ने तर्क दिया था कि किसी आरोपी व्यक्ति को उक्त याचिका के परिशिष्टों को स्वीकार या खारिज करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
गांधी ने वर्तमान याचिका में दावा किया है कि हाई कोर्ट के 2021 के आदेश के बावजूद, मजिस्ट्रेट ने वही दस्तावेज रिकॉर्ड पर ले लिए।