पंजाब सरकार ने राज्य के करीब 3 लाख 15 हजार पेंशनरों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए “पेंशनर सेवा पोर्टल (Pensioner Sewa Portal)” की शुरुआत की है। इस पोर्टल को राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि अब पेंशनर कई जरूरी सेवाओं के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिससे उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
घर बैठे मिलेंगी ये सेवाएं
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज को सुचारू, पारदर्शी और आसान बनाना है। इसके जरिए पेंशनरों को निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी:
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जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate): अब पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र घर से ही ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
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पारिवारिक पेंशन (Family Pension): किसी पेंशनर के निधन के बाद उसका परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा।
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एल.टी.सी. (LTC) आवेदन: लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए भी आवेदन इसी पोर्टल पर किया जा सकेगा।
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शिकायत दर्ज करना: पेंशन या अन्य किसी समस्या से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं।
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प्रोफाइल अपडेट: पेंशनर अपनी प्रोफाइल या व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव के लिए भी अनुरोध भेज सकते हैं।
मदद के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर
वित्त मंत्री ने बताया कि पेंशनरों की सहायता के लिए तीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर वे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं:
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1800-180-2148
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0172-2996385
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0172-2966386
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में कदम
चीमा ने कहा कि यह पोर्टल पंजाब सरकार की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नीति का हिस्सा है। इससे पेंशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और भुगतान में होने वाली देरी कम होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर पेंशनर को उसकी सेवा और सुविधा का पूरा सम्मान मिले — बिना किसी परेशानी और बिना किसी देरी के।
