पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को एक बार फिर बड़ी राहत देते हुए छूट की अवधि बढ़ा दी है। पहले यह छूट 31 जुलाई तक लागू थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसकी मियाद 15 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी है। जिन लोगों ने अब तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है, उन्हें यह सुनहरा अवसर मिला है।
18% ब्याज और 20% पेनल्टी से पूरी छूट
सरकार के नए आदेश के मुताबिक, जो नागरिक 15 अगस्त तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगे, उन्हें 18 फीसदी ब्याज और 20 फीसदी जुर्माने से पूरी तरह छूट मिलेगी। यह फैसला लोगों को वित्तीय बोझ से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।
गलत टैक्स जमा करने वालों को भी राहत
सरकार ने उन करदाताओं के लिए भी बड़ी घोषणा की है, जिन्होंने गलती से गलत टैक्स राशि जमा कर दी थी। आमतौर पर ऐसे मामलों में 100 फीसदी पेनल्टी लगाई जाती थी, लेकिन अब 15 अगस्त तक इस पर भी छूट लागू रहेगी। यानी इन मामलों में भी कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा।
सरकार की अपील: समय पर करें भुगतान
पंजाब सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस राहत योजना का लाभ उठाएं और 15 अगस्त से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी या आर्थिक कार्रवाई से बचा जा सके।
