पंजाब सरकार ने नागरिकों के हित में दो महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है। वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर 30 सितंबर तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य लोगों को बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के जरूरी दस्तावेज तैयार कराने में सुविधा देना है।
भूमि अधिग्रहण नीति में किया गया संशोधन
सरकार ने भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition) से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया है। नए प्रावधानों के अनुसार, जमीन मालिकों को पहले की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से प्रभावित भूमि मालिकों को बेहतर मुआवजा और अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
प्लॉट आवंटन में मिलेगा अतिरिक्त लाभ
नई व्यवस्था के तहत प्रति एकड़ मिलने वाले 1,000 वर्ग गज के रिहायशी प्लॉट और 200 वर्ग गज के व्यावसायिक प्लॉट के प्रावधान में भी बदलाव किया गया है। यदि कोई जमीन मालिक व्यावसायिक प्लॉट नहीं लेना चाहता, तो उसे रिहायशी प्लॉट में 30 वर्ग गज अतिरिक्त मिलेगा। वहीं, व्यावसायिक प्लॉट के विकल्प में भी अतिरिक्त 10 वर्ग गज का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से भूमि मालिकों के हितों को और अधिक सुरक्षा मिलेगी।
