पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए गए, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं और किसानों को मिलेगा।
ग्रुप डी की भर्ती के लिए उम्र सीमा में राहत
बैठक में सबसे अहम फैसला ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर लिया गया। अब युवाओं के लिए अधिक उम्र तक नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। पहले ग्रुप डी में भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 37 वर्ष कर दिया गया है। इस बदलाव से उन हजारों युवाओं को राहत मिलेगी जो उम्र सीमा पार होने के कारण सरकारी भर्तियों से बाहर रह गए थे।
गलत बीज बेचने पर होगी कड़ी सजा
बैठक में बीज कानून यानी सीड एक्ट 1965 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री हरमीत सिंह खालिया ने दी। अब कोई भी व्यक्ति यदि गलत बीज की मार्केटिंग करता है तो उसे 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। यह फैसला किसानों की फसल सुरक्षा और कृषि उत्पादन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
पशुपालन विभाग में फार्मासिस्ट ठेका बढ़ाने का फैसला
कैबिनेट ने पशुपालन विभाग से जुड़े कर्मचारियों के हित में भी फैसला लिया है। विभाग में कार्यरत फार्मासिस्टों के ठेके की अवधि को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, जिससे उनकी सेवाएं सुचारु रूप से जारी रह सकें और पशुओं के उपचार में कोई बाधा न आए।
युवाओं और किसानों के हित में फैसले
कैबिनेट के ये फैसले सीधे तौर पर पंजाब के युवाओं को रोजगार और किसानों को राहत देने वाले माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पहले भी युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के कई प्रयास कर चुकी है।
